Subsidy for Cultivating Fruit Trees: बिहार सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं लाते रहते हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सरकारी अनुदान की घोषणा भी की जाती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने राज्य के निवासियों को और ज्यादा बागवानी करने की अपील की है। इसके साथ ही सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिससे बागवानी करने वाले लोगों को मदद कि जाएगी। बिहार की नीतीश सरकार इस योजना के तहत एक हेक्टेयर में फलदार वृक्ष लगाने वाले किसानों को अनुदान देगी।
क्या है इस योजना के अंतर्गत
इस योजना के तहत बिहार सरकार की तरफ से राज्य में ऐसे किसान और व्यक्ति जो अपनी एक हेक्टेयर जमीन पर फलदार वृक्ष लगाएंगे उन्हें 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत पहले दिए अनुदान से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस योजना का लाभ किसानों को दिया तो जाएगा लेकिन उन्हें सरकार कि कुछ सर्तो को मानना होगा। इस शर्त में किसानों को पौधे सिर्फ फलदार होने चाहिए। जैसे, आम, लीची, आंवला अमरूद, कटहल और केला हो सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि ऐसे किसान जो इन पेड़ों को लगाते हैं और उन्हें 1 लाख का खर्च आता है तो सरकार की तरफ से उन्हें उसका आधा यानी पचास हजार रुपये योगदान के तौर पर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कृषकों को फलदार पौधों पर मिलेगा 50% अनुदान |
योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन https://t.co/LtEu7qEQA9 पर आवेदन कर सकते है।@KumarSarvjeet6
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— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) June 30, 2023
कैसे मिलेगा इस योजना से लाभ
इस योजना की जानकारी बिहार कृषि विभाग और उद्यान निर्देशालय ने एक ट्विट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना का उद्देश्य ये है कि बिहार राज्य में हरियाली साथ-साथ पेड़ पौधों की संख्या में इजाफा की जाए। इस योजना को पूरी तरह अपनाने से राज्य में हरियाली फिर से दिखेगी और इससे और लोगों को भी बागवानी करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य में फलों का भी ज्यादा उत्पादन हो पाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना के लाभ को उठाने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट का डिटेल भी शेयर किया है। लोग इसका लाभ http://horticulturebihar.gov.in/ पर क्लिक करके ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 15 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला के सहायक कृषि निर्देशक से संपर्क कर सकते हैं।