नव वर्ष शुरू हो चुका है और आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Tax)करने का सीजन भी आने वाला है। इस साल रिटर्न दाखिल करते समय रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों पर लगने वाले Tax का गणित समझना जरूरी है। अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं या फिर रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए काफी मददगार साबित होगा।
पेंशन पर कितना टैक्स?
सरकारी कर्मचारियों, PSU कर्मचारियों और कुछ निजी कंपनियों के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। अच्छी खबर यह है कि सरकारी पेंशन पर कोई Tax नहीं लगता है। हालांकि, कुछ निजी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली पेंशन पर टैक्स लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी ने पेंशन फंड में कितना योगदान दिया है और रिटायरमेंट के समय आपको एकमुश्त रकम दी गई है या नहीं।
ग्रेच्युटी पर Tax
रिटायरमेंट के समय कंपनियां कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देती हैं। ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा पांच लाख रुपये है। इसका मतलब है कि अगर आपको पांच लाख रुपये से कम ग्रेच्युटी मिली है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन, अगर आपको पांच लाख रुपये से ज्यादा ग्रेच्युटी मिली है तो उस पर Tax लगेगा।
पीएफ और सुपरएनुएशन फंड पर Tax
रिटायरमेंट के समय पीएफ खाते में जमा रकम एकमुश्त मिलती है। इस रकम के एक हिस्से पर टैक्स लग सकता है। हालांकि, अगर आपने पांच साल या उससे ज्यादा समय तक कंपनी में काम किया है और आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको पूरी पीएफ रकम पर टैक्स छूट मिल सकती है। सुपरएनुएशन फंड पर भी Tax नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने फंड के नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
कमर्शियल एन्युटी पर Tax
रिटायरमेंट के बाद कई लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए कमर्शियल एन्युटी खरीदते हैं। एन्युटी से मिलने वाली रकम के एक हिस्से को रिटर्न फॉर्म में इनकम के तौर पर दिखाना होता है और उस पर टैक्स लग सकता है।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट
रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। आप अपने और अपने माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपके माता-पिता 60 साल से अधिक उम्र के हैं तो यह छूट 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है।
रिटायरमेंट के बाद टैक्स बचाने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। आप मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और अन्य टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। आप अपने माता-पिता या बच्चों के शिक्षा खर्च पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।