नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और हर साल की तरह इस बार भी Tax से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से लेकर इन्वेस्टमेंट और Tax छूट तक, कई चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आने वाले वित्त वर्ष में कौन-कौन से टैक्स नियम बदल रहे हैं और इनका आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है.
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने इस बार इनकम Tax स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी वही टैक्स स्लैब लागू रहेंगे। हालांकि, पिछले बजट में सरकार ने रिबेट की सीमा को बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया था। इसका फायदा खासकर उन लोगों को होगा जिनकी सालाना इनकम ₹5 लाख से कम है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ी
अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपको प्रीमियम पर भुगतान किए गए Tax में छूट मिलती है। बजट 2023 में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। अब आप अपने माता-पिता के लिए किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी ₹25,000 तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नियम बदला
बजट 2023 में सरकार ने बैंक डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस स्कीमों से मिलने वाले ब्याज पर Tax के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आपकी इन सभी स्कीमों से मिला कुल ब्याज ₹7.5 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। पहले यह सीमा ₹10 लाख थी।
नए टैक्स रिजीम में बदलाव
सरकार ने टैक्सपेयर्स को Tax बचाने के लिए दो विकल्प दिए हैं – पुराना टैक्स रिजीम और नया Tax रिजीम। नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब तो कम होते हैं, लेकिन कई तरह की छूट का लाभ नहीं मिलता है। बजट 2023 में सरकार ने नए Tax रिजीम में एक विकल्प दिया है, जिसके तहत टैक्सपेयर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन के बजाय वास्तविक खर्चों का दावा कर सकते हैं।
टीडीएस (TDS) की दरों में संभावित बदलाव
हर साल की तरह इस बार भी टैक्स डेडक्टेड एट सोर्स (TDS) की दरों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आमतौर पर सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए TDS की दरों में हेरफेर करती रहती है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव
इनकम टैक्स विभाग हर साल ITR फॉर्म में कुछ बदलाव करता है। इस बार भी फॉर्म में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। नए नियमों के बारे में इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपडेट जानकारी देखी जा सकती है।