इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने Taxpayers को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 1 लाख रुपये तक के छोटे-मोटे बकाया टैक्स मांगों को माफ कर दिया है। यह राहत उन करदाताओं को मिलेगी, जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपये से कम है और यह 31 मार्च 2023 तक जमा नहीं हो पाई थी।
यह राहत क्यों दी गई है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यह राहत उन Taxpayers को देने के लिए दी गई है, जिनके पास छोटी-मोटी बकाया राशि है। विभाग को उम्मीद है कि इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और वे अपनी बकाया राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
यह राहत किन लोगों को मिलेगी?
यह राहत उन सभी Taxpayers को मिलेगी, जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपये से कम है और यह 31 मार्च 2023 तक जमा नहीं हो पाई थी। यह राहत उन Taxpayers को भी मिलेगी, जिनके पास 1 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि है, लेकिन उन्होंने पहले ही 1 लाख रुपये जमा कर दिए हैं।
कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए, आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। वेबसाइट पर आपको “Demand and Payment History” नाम का एक विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करने पर आपको अपने सभी बकाया टैक्स मांगों की जानकारी मिल जाएगी।
किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप 1800 309 0130 पर कॉल कर बात कर सकते हैं। इसके अलावा, taxdemand@cpc.incometax.gov.in पर भी अपनी परेशानी को लेकर मेल किया जा सकता है।
यह राहत कब तक मिलेगी?
इस फैसले के साथ वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़े 25,000 रुपये तक और वर्ष 2010-11 और 2014-15 तक के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस फैसले के साथ करीब 1 करोड़ टैक्सपेयर को फायदा मिलने की उम्मीद है।