Sahara Refund Portal: बिते मंगलवार यानी 18 जुलाई को केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की। इस पोर्टल का मेन मकसद है कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस उन्हें वापस लौटने का है। इस पोर्टल के लॉन्चिंग अवसर को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनके रुपये वापस मिल रहे हैं, जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और प्रत्येक की संपत्ति जब्त की गई है।
सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये कई सालों से डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। “सहारा रिफंड पोर्टल” के शुभारंभ कार्यक्रम से लाइव… https://t.co/TBmAukHaio
— Amit Shah (@AmitShah) July 18, 2023
कितने दिनों में मिलेगा रिफंड?
इस पोर्टल को लॉन्च करने के साथ ही गृह मंत्री ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि अब उनके मेहनत के पैसे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करने वालों को 45 दिनों के अंदर उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इससे पहले इस मामले पर 29 मार्च को सरकार ने कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर उनके रुपये लौटा दिए जाएंगे। आपको बता दें की सरकार ने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के किया था जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
किसे मिलेगी ज्यादा राशि?
इस पोर्टल के लॉन्चिंग अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। इसके बाद जिन्होंने ज्यादा निवेश किया है उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में दिया जाएगा जिसमें 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं के राशि भुगतान की जाएगी। आपको बता दें कि चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के करोड़ों रुपए जमा हैं।
क्यों सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे गृह मंत्री?
इसके साथ ही शाह ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये जमाकर्ताओं को दिए जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे, ताकि बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस किया जा सके। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए आईएफसीआई की एक सहायक कंपनी ने पोर्टल विकसित किया है। शाह ने कहा कि इसके लिए दो बातें जरूरी हैं – मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते से आधार को जोड़ना, जिसमें रिफंड जमा करना है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोनों की साझा सेवा केंद्र जमाकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेगा।
CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे करें आवेदन?
Step 1: सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल खोलें:Central Registrar of Cooperative Societies(CRCS) Refund Portal खोजें या यहां क्लिक करें
जमाकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए, अपना 12-अंकीय सदस्यता नंबर, अपने आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, अपना 10-अंकीय आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। फिर “ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
Step 2: अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
Step 3: जमाकर्ता लॉगिन स्क्रीन पर, अपने आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, अपना 10 अंकों का आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। “ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
Step 4: ओटीपी डाले।
Step 5: एक बार लॉग इन करने के बाद, आधार द्वारा बताए अनुसार अपनी सहमति दें। अगले पेज पर, “मैं सहमत हूं” पर क्लिक करके नियम और शर्तें स्वीकार करें।
Step 6: व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन पर, अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और “ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें। आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
Step 7:इसके बाद औटीपी डाले और “ओटीपी वेरीफाई करें” पर क्लिक करें।
Step 8: ओटीपी वेरीफाई करने के बाद, आपको अपना आधार उपयोगकर्ता विवरण दिखेगा, जिसमें पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि और पिता/पति का नाम शामिल होगा।
Step 9: वैकल्पिक रूप से, आप अपना ईमेल पता दर्ज कर सकते हैं और “ईमेल सेव” पर क्लिक कर सकते हैं, फिर “नेक्स्ट” बटन दबा सकते हैं।
Step 10: जमा प्रमाणपत्र पर दिए गए विवरण दर्ज करें।
Step11: नीचे ग्रिड में सभी विवरण देखने के लिए “रजिस्ट्रेशन सब्मिट करें” पर क्लिक करें। यहां, आप किये गए दावा अनुरोध जोड़ सकते हैं।
Step 12: एक बार सभी दावा विवरण दर्ज हो जाने के बाद, पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फॉर्म तैयार हो जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म तैयार करने से पहले सभी दावे दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इसे बाद में बदला या जोड़ा नहीं जा सकता है।
Step13: अपनी कर्रेंट फोटो चिपकाएँ और फोटो के साथ क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
Step 14: दावा प्रपत्र और अपने पैन कार्ड की एक प्रति “अपलोड दस्तावेज़” स्क्रीन पर अपलोड करें। (यदि दावा राशि ₹50,000 या अधिक है तो पैन कार्ड अनिवार्य है)
फोटोग्राफ और पैन कार्ड के साथ हस्ताक्षरित दावा अनुरोध फॉर्म की आकार सीमा 12 एमबी और 50 केबी है।
Step15: क्लेम रिक्वेस्ट नंबर के साथ एक धन्यवाद पेज दिखाई देगा। फ्यूचर रिफरेन्स के लिए क्लेम रिक्वेस्ट नंबर को नोट कर ले।