सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना ‘Mahatari Vandana Yojana’ शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपये जमा करती है। यानी पूरे साल में 12 हजार रुपये का लाभ मिलता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको आवेदन करना होगा। आइए, इस योजना की सभी जानकारी विस्तार से जानते हैं।
Mahatari Vandana Yojana में कौन कर सकता है आवेदन?
Mahatari Vandana Yojana का लाभ उन सभी महिलाओं को मिल सकता है, जिन्होंने 19 फरवरी 2017 से 31 मई 2023 के बीच पहली बार मातृत्व की खुशी का अनुभव किया है। इसके अलावा, महिला का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उसका नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना या किसी अन्य बैंक खाते में होना चाहिए।
इस स्कीम को लेकर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह स्कीम वन-टाइम नहीं है। भविष्य में भी इस योजना के आवेदन के फॉर्म आएंगे। अभी तक इस स्कीम के लिए 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन दे दिया है। बता दें कि इस स्कीम की पहली किस्त अगले महीने लाभार्थी महिलाओं के बैंक अकाउंट में आने वाली है।
Mahatari Vandana Yojana में ऐसे कर सकते है आवेदन
- आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरें।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके आवेदन को सत्यापित करेगी और आगे बढ़ाएगी।
Mahatari Vandana Yojana का कैसे चेक करें स्टेटस
- आपको mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाना है।
- इसके बाग आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना है।
- अब आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा सबमिट करना होगा।
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा।
किसको मिली इस योजना का लाभ
- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- विवाहित महिलाओं को ही स्कीम का लाभ मिलेगा।
- विवाहित महिला की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- शादीशुदा, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा सकती है।
ये दस्तावेज है जरूरी
Mahatari Vandana Yojana में बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफेकेट, सेल्फ-वेरिफाई पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, खुद का और पति का आधार कार्ड (Aadhaar Card), खुद का और पति का पैन कार्ड (Pan Card), मैरेज सर्टिफिकेट, विधवा महिलाओं को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), तलाकशुदा महिलाओं को तलाक संबंधित प्रमाण पत्र (Divorce Certificate) जैसे जरुरी दस्तावेज लगेंगे।