राष्ट्रीय मतदाता दिवस: देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर लोगों को मतदाता पहचान पत्र बनवाने (Voter ID Card) और वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 2011 में हुई थी।
दरअसल 25 जनवरी 1950 को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 से इसे एक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। उसके बाद से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, जिसमें हर वोट मायने रखता है। लेकिन वोट डालने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है Voter ID Card। अगर आपने अभी तक अपना Voter ID Card नहीं बनवाया है या फिर उसमें कोई बदलाव करवाना चाहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना Voter ID Card बनवा सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं।
पूरे देश में समान प्रक्रिया
अच्छी खबर यह है कि Voter ID Card के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में लगभग समान है। इसलिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हों, बिहार में हों या किसी अन्य राज्य में, आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in/) पर जाना होगा। यह भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है, जहां से आप सभी मतदाता संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
नया आवेदन या अपडेट चुनें
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको “नया पंजीकरण” या “वर्तमान में पंजीकृत मतदाता” में से एक विकल्प चुनना होगा। अगर आप पहली बार Voter ID Card बनवा रहे हैं, तो “नया पंजीकरण” चुनें। वहीं, अगर आप पहले से ही वोटर हैं और अपने कार्ड में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो “वर्तमान में पंजीकृत मतदाता” चुनें।
जरूरी जानकारी भरें
आपके द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर, आपको अपने बारे में कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, पता, पिता/माता का नाम, मोबाइल नंबर आदि। ध्यान रखें कि आप जो जानकारी भर रहे हैं, वह बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी गलती से आपका आवेदन रद्द हो सकता है।
दस्तावेज अपलोड करें
आपको अपने पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि) और पते के प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि) के स्कैन किए हुए दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन सबमिट करें
सारी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन को सबमिट कर दें। आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
हालांकि प्रक्रिया लगभग समान है, लेकिन कुछ राज्यों में मामूली अंतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में आपको निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर एक फिजिकल फॉर्म भी जमा करना पड़ सकता है। इसलिए, अपने राज्य के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सटीक जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा रहेगा।