यूरोपीय संघ (EU) ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है. अब भारतीय लंबी अवधि वाले मल्टीपल एंट्री Schengen Visa के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह बदलाव भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है.
पहले क्या थे नियम?
पहले भारतीय नागरिकों को अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए केवल एक या दो बार एंट्री वाला Schengen Visa दिया जाता था. इसका मतलब था कि अगर किसी को यूरोप के कई देशों की यात्रा करनी थी, तो उन्हें बार-बार वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता था, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है.
नए नियमों में क्या बदलाव?
अब यूरोपीय आयोग ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों को और आसान बना दिया है. नए नियमों के तहत, भारतीय नागरिक जो पहले दो Schengen Visa प्राप्त कर चुके हैं और उनका इस्तेमाल वैध तरीके से कर चुके हैं, उन्हें अब दो साल की वैधता वाला मल्टीपल एंट्री Schengen Visa दिया जाएगा. अगर पासपोर्ट की वैधता अवधि दो साल से अधिक है, तो वीजा की वैधता को भी पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है.
कौन से देशों में घूमने में मिलेगी सहूलियत?
Schengen Visa 26 यूरोपीय देशों के लिए एक संयुक्त वीजा है. इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और लाइकटेंस्टीन शामिल हैं. इन सभी देशों में घूमने के लिए भारतीयों को अब सिर्फ एक ही वीजा की जरूरत पड़ेगी.
भारतीयों के लिए फायदेमंद कदम
नए वीजा नियमों को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंधों को और मजबूत बनाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. इससे भारतीय पर्यटकों को यूरोप की यात्रा करने और वहां घूमने-फिरने में काफी सहूलियत मिलेगी. साथ ही, व्यापार और कारोबार के लिए भी यह बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है.
अब भारतीय यूरोप की कई यात्राओं की योजना अधिक आसानी से बना सकेंगे. मल्टीपल एंट्री वीजा के साथ, उन्हें बार-बार वीजा के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा. बार-बार वीजा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा की लागत कम हो जाएगी. नए वीजा नियमों से भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा.
आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, वीजा जारी करने के लिए विशिष्ट नियमों का पालन किया जाएगा. वीजा आवेदन प्रक्रिया में अभी कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. आवेदकों को वीजा के लिए निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे और वीजा फीस का भुगतान करना होगा.
भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, हर्वे डेल्फिन ने नए वीजा नियमों का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव दोनों पक्षों के बीच लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है.
कब से लागू होंगे नए नियम?
यूरोपीय आयोग ने 18 अप्रैल 2024 को भारतीय नागरिकों को मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करने पर विशिष्ट नियमों को अपनाया. इन नियमों को आने वाले दिनों में लागू कर दिया जाएगा.