Madras High Court Decision: मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा हाउसवाइफ पत्नी अपने पति के संपत्ति की आधी मालकिन होगी। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णन रामास्वामी की बेंच ने 21 जून को सुनाया है। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि एक महिला अपने पति की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों में बराबर की हकदार होगी। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि अगर कोई संपत्ति पति के नाम से खरीदी गई हो तो उसको दोनों के पैसे से खरीदा गया संपत्ति माना जाएगा।
दरअसल अदालत ने साल 2016 में कोर्ट में आए एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इस मामले में कन्नियन नायडू नाम के शख्स ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी कंसाला वो संपत्ति हड़पना चाहती है। जिससे कन्नियन नायडू ने साल 1965 में शादी की थी। दंपति के दो बेटे और एक बेटी थी। कन्नियन ने साल 1983 से 1994 के बीच सऊदी अरब में काम किया था। जहां से आने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की थी।
इस मामले में पति ने अपनी पत्नी पर उसकी खरीदी हुई संपत्ति पर कब्जा करने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का भी आरोप लगाया था। महिला की मौत के बाद उसके बच्चों ने अपनी मां कंसला अम्माल के खिलाफ केस लड़ा। इस मामले में कन्नियन की पत्नी ने कोर्ट में कहा था कि वह इन सभी संपत्तियों में बराबर की हकदार है, क्योंकि पति के विदेश में रहने के दौरान उसने परिवार की देखभाल की थी। जिसके कारण वो खुद कोई नौकरी नहीं कर पाई। जिसके बाद जस्टिस कृष्णन रामासामी ने कहा कि प्रतिवादी महिला एक गृहिणी है, हालांकि उसने कोई प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान नहीं दिया, लेकिन उसने बच्चों की देखभाल की, घर को संभाला था। इसलिए पति के संपत्ति में उसका आधा हक है।