New Pension Scheme: नई पेंशन योजना का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक जरूरी खबर आई है। सरकार ने नई पेंशन योजना के कुछ नियमों में बदलाव लाने के बारे में विचार किया है। दरअसल, NPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक मुश्त राशि की और पेंशन का फायदा दिया जाता है जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है। PFRDA की जानकारी के अनुसार अब NPS में रिटायरमेंट से पहले नगद निकासी के खास नियम के तहत पैसा निकाल सकते हैं। इसकी सुचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है जल्द ही इसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए लागू कर दिया जाएगा।
इस नियम के तहत ऐसे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2023 से आंशिक रूप से निकासी करना चाहता है उसे पहले नोडल अधिकारी को आवेदन देना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। इस नियम का फायदा NPS खाताधारक, केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत निकायों को दिया जाएगा।
PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हम से अपील की है कि वह कोष के साथ बने रहना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा है कि जब मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो मैं NUT क्यों लूँ। मैं हर महीने और हर तीन महीने से अपना पैसा निकालना चाहुँगा। जिसके बाद सरकार इस बारे में विचार कर रही है। इससे पहले NPS के तहत 60 साल के बाद रिटायर होने पर 60% रकम एकमुश्त मिलती है जबकि 40% राशि NUT हर साल मिलने वाली राशि होती है। इसके बाद 75 साल की उम्र तक मासिक, त्रेमासिक, छमाही और वार्षिक आधार पर पैसा निकालने के किसी भी विकल्प से पैसे निकाले जाते थे।
इस योजना की खासियत यह है कि इससे तहत आप अपने NPS खाते से केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकते है। इसके अलावा इसमें से आप कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा ही निकाल सकते है। वहीं NPS से बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद व निर्माण, गंभीर बीमारी के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।