Supreme Court Action on ED Chief: बिते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान इंफोर्समेंट डायरेक्टर (ED) संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा की किसी पद पर कार्यकाल में तीसरी बार विस्तार करना कानून के खिलाफ है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस विस्तार को अमान्य और अवैध करार दे दिया है। इस मामले में अदालत ने मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर का पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है।
कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
आपको बता दें कि इस फैसले को मिश्रा के कार्यकाल में तीसरी बार विस्तार करने के बाद कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन करने के फैसले को को सही माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि संजय मिश्रा 31 जुलाई 2023 तक ही अपने पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे उसके बाद उन्हें अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस लिए सुनाया है ताकि आगे विभाग में सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस सेवा विस्तार पर लगातार विरोध कर रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षियों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है।
जानिए कौन हैं संजय कुमार मिश्रा?
आपको बता दें कि संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं। संजय कुमार मिश्रा को भारत के आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई इनकमटैक्स के बहुत से जांच में अहम भूमिका निभाई है। इसी कारण से दिल्ली में उन्हें साल 19 नवंबर 2018 में दो सालों के लिए इनकम टैक्स विभाग में ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। जिसके बाद नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उस दौरान वह साठ साल के रिटायरमेंट की एज में भी पहुंच चुके थे लेकिन फिर भी सरकार ने उनके कार्यकाल को एक एक साल करके तीन साल तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार एक साल के लिए सेवा विस्तार किया गया। फिर केंद्र सरकार ने तीसरी बार साल 2022 में एक साल का एक्सटेंशन दिया जिसका कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया।