Voter ID कार्ड हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चुनाव में भाग लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और अन्य सरकारी कार्यों के लिए वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Voter ID कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आपको “डाउनलोड ई-एपिक” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना EPIC नंबर या फॉर्म नंबर भरना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
डिजिटल Voter ID कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। इसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा से अब मतदाताओं को डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए हर बार निर्वाचन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। वे घर बैठे ही अपनी सुविधानुसार आवेदन कर सकते हैं।
डिजिटल Voter ID कार्ड को डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं।
- “डाउनलोड ई-एपिक” पर क्लिक करें।
- अपना EPIC नंबर या फॉर्म नंबर भरें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालें।
- डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करें।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट
- वोटर कार्ड के खो जाने के की स्तिथि में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की कॉपी।
- फॉर्म EPIC-002
- पते का प्रमाण।
- सबूत की पहचान।
- पासपोर्ट साइज के फोटो
आपको बता दे की देश में डुप्लिकेट Voter ID कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को कुछ विवरण प्रदान करना होगा, जैसे कि उनका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, पूरा नाम, पता, जन्म तिथि, साथ ही डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करने क्या कारण है। इसी के साथ आवेदनकरता को Voter ID कार्ड पत्र के खोने या चोरी होने की स्थिति में, पते के प्रमाण, पहचान प्रमाण के साथ-साथ पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ, नुकसान/चोरी के समय दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति भी अटैच करनी होगी।