देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने केबल TV नेटवर्क अधिनियम 1994 में एक बड़ा संशोधन किया है। इसमें सरकार ने केबल TV नेटवर्क नियम-1994 में संशोधन कर मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों को 10 साल की अवधि के लिए पंजीकरण प्रदान करता है और ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाता है।
देश के अंतिम छोड़ तक पहुंचना है इंटरनेट
एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियम देश के अंतिम छोड़ तक इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ केबल TV ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने में भी सक्षम बनाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से एमएसओ के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने के अलावा, संशोधित नियमों से यह स्पष्ट हो गया है कि पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए दिया जायेगा या नवीनीकृत किया जाएगा।
इस नए नियम में सरकार ने कुछ इम्पोर्टेन्ट बातें भी बताई है। यह पंजीकरण ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। नियमों में कहा गया है कि पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 1 लाख रुपये की प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। नियमों के अनुसार, पंजीकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार पंजीकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने की अवधि के अंदर किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसके पंजीकरण की अंतिम तारीख को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है।
मंत्रालय ने दिया आधिकारिक बयान
वहीं मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “नवीनीकरण प्रक्रिया व्यवसाय करने में आसानी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है क्योंकि यह केबल ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए निश्चितता प्रदान करेगी और इसलिए इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी।” मंत्रालय ने आगे कहा है कि जिन एमएसओ का पंजीकरण सात महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Ministry of I&B introduces key amendments to Cable Television Network Rules, 1994
Following are the salient features of the amended Rules for Multi-System Operator (MSO) Registration:
💠MSOs shall apply for the registration or renewal of registration online at the Broadcast… pic.twitter.com/RnGk2pEtR1
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 28, 2023
आपको बता दे की इससे पहले, केबल TV नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केवल नए एमएसओ पंजीकरण ही दिए जाते थे। पुराने नियमों में एमएसओ पंजीकरण के लिए वैधता की अवधि भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी, न ही उन्होंने ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता को मान्यता दी थी।
इंटरनेट की पहुंच में होगी वृद्धि
सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ केबल ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने से संबंधित प्रावधान को शामिल करने से इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और संसाधनों के कुशल उपयोग के दोहरे लाभ मिलेंगे। इस निर्णय से ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताएं बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगी, और उन्हें अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। इससे नेटवर्क क्वॉलिटी में सुधार होगा और उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा, यह निर्णय ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसारण को बढ़ावा देगा और उन्हें अधिक उपयोगकर्ताओं को बंधेगा।
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उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद
यह निर्णय केबल TV उपयोगकर्ताओं के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब वे अधिक सेवाओं के विकल्पों के साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं का आनंद ले सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक गुणवत्ता और डाटा उपयोग की स्वतंत्रता मिलेगी। इस निर्णय से नए संभावनाओं का संकेत दिया जा रहा है जो ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सेवाएं अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का मौका प्रदान कर सकती हैं और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता देती हैं।
इस निर्णय से केबल TV नेटवर्क क्वॉलिटी में सुधार होगा और उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताएं अब केबल TV सेवा की संरचना का साझा उपयोग करके सेवाएं प्रदान कर सकेंगी, जिससे उन्हें अधिक उपयोगकर्ताओं को बंधेगा।