केंद्र सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर कहा है कि Ex-Serviceman को सरकार को उनकी सैलरी का एक हिस्सा वापस करना होगा। इस आदेश से Ex-Serviceman में नाराजगी है। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने एक्स-सर्विसमैन (पूर्व सैनिक) को उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन Ex-Serviceman को दिया गया है, जिन्हें सरकार ने गलत तरीके से ज्यादा सैलरी दी थी।
रिटायर्ड कर्मचारियों को लौटाने होंगे वेतन
केंद्र सरकार के विभाग में बहुत से ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्हें बहुत सालों से एक तय वेतन दिया जा रहा था। जिसके बारे में सरकार ने कहा है की ये वेतन उन्हें गलती से दिए जा रहे हैं। कई वर्षों के हिसाब से अब उस वेतन में कटौती होगी। कर्मियों को वह सेलरी, वापस जमा करानी पड़ेगी। जिन लोगों के खाते में ज्यादा पैसे भेजे गए हैं उनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिटायर हुए कर्मी शामिल हैं। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में Ex-Servicemanकोटे से नौकरी ली थी।
सभी जोन को दी गई है जानकारी
इस मामले पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ‘ईपीएफओ’ ने सभी एडीशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर (जोन) और क्षेत्रिय कार्यालयों के सभी आरपीएफसी इंचार्ज को पत्र भेज कर इसकी जानकारी दी है। इस पत्र में लिखा गया है कि डीओपीटी/जीओआई द्वारा Ex-Serviceman के वेतन को लेकर जो नियम/प्रावधान तय किए गए थे, उन्हें गलत तरीके से लागू कर दिया गया। इस नियम में वो सभी एक्स सर्विस मैन शामिल हैं जो रक्षा सेवा के नॉन कमीशन रैंक में रिटायर हुए हैं।शं
अदालत का रुख कर सकते हैं Ex-Serviceman
इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 26 जुलाई 2017 के सर्कुलर का हवाला देकर कहा है कि अभी जो वेतन उन्हें दी जा रही है वो गलत तरीके से निर्धारित की गई है। जिसके कारण उन्हें ओवर पेमेंट कर दिया गया है।
अब इपीएफओ इन सभी का स्टेटस चेक करेगी और जिनके खाते में ज्यादा पैसे गए होंगे उन्हें वापस करना होगा। वहीं सरकार द्वारा जारी इस आदेश के बाद से एक्स सर्विसमैन नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इसमें उनकी कोई ग़लती नहीं है। सरकार द्वारा तय नियम से उन्हें पैसे दिए गए हैं। तो वो इन पैसो को वापस नहीं करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो इस मामले पर अदालत जा सकते हैं।